ब्रेकिंग न्यूज़ : हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर सीमित यात्रियों के दर्शन की पाबन्दी हटाई
नैनीताल/ देहरादून | आज उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर सीमिति यात्रियों के दर्शन की पाबंधी को हटा दिया है। अब जितने भी यात्री दर्शन करने आएंगे, वे बिना रोक—टोक दर्शन कर सकेंगे। हाइकोर्ट में आज चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने के मामले में सुनवाई हुई। पूर्व में कोर्ट ने केदारनाथ धाम के लिए प्रतिदिन 800, बदरीनाथ धाम के लिए 1000, गंगोत्री के लिए 600, यमुनोत्री के लिए 400 श्रद्धालुओं की ही अनुमति दी थी।
यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ाने को लेकर हाल ही में सरकार ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर और मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने कोर्ट में इस प्रकरण पर शीघ्र सुनवाई के लिए प्रार्थना की थी।