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पुलिसकर्मियों को आठ घन्टे से अधिक की ड्यूटी नही , जानिए ख़बर

आज नैनीताल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो पुलिसकर्मियों से नियमित तौर पर आठ घंटे से अधिक की ड्यूटी नहीं करें। अदालत ने गत 11 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा दिया था। हरिद्वार निवासी अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य में पुलिसकर्मी रोज 10 से 15 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। जिस कारण उनके समक्ष हालात कठिन होते जा रहे हैं। याचिका में सरकार को उचित दिशा-निर्देश देने का आग्रह किया गया था। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा, न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ ने मंगलवार को जनहित याचिका पर ऐतिहासिक फैसला देते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया। कोर्ट ने राज्य पुलिस सुधार आयोग की सिफारिश पर पुलिस कल्याण के लिए तीन माह में कारपस फंड बनाने, आवासीय स्थिति में सुधार के लिए हाउसिंग स्कीम बनाने, हर पुलिसकर्मी को सेवा काल में तीन पदोन्नति के लिए पुलिस नियमावली में जरूरी संशोधन करने, अवकाश मामलों में उदार रवैया अपनाने, रिक्तियों को भरने के लिए विशेष चयन आयोग का गठन करने, हर पुलिस स्टेशन व पुलिस की हाउसिंग कालोनी में जिम व स्विमिंग पूल बनाने जैसे कर्इ अहम दिशा-निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। पुलिस के लिए अलग से डाक्टर की तैनाती तथा हर तीन माह में स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था के भी निर्देश दिए हैं। अदालत ने रिक्त स्थान भरने के लिए अलग से भर्ती बोर्ड का गठन करने, आवासीय परिसर में स्वीमिंग पूल व जिम जैसी व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। ट्रेफिक पुलिस के मास्क दिए जाने व उनके काम को देखते हुए समय पर शिफ्ट बदलने की भी व्यवस्था करने को कहा है। इसके साथ ही पुलिस स्टेशन में तनाव रहित व जनता के अनुकूल पुलिस व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। अधिवक्ता शक्ति सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी है।

 

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