गफूर बस्ती प्रकरण : सूचना आयोग 17 फरवरी को अधिकारियों को किया तलब
हल्द्वानी। गफूर बस्ती किदवई नगर से लेकर हिमालय विद्या मंदिर सीनीयर सेकेंडरी स्कूल गौजाजाली तक की भूमि पर बसे लोगोे का उत्पीड़न और उन्हें उजाड़े जाने के मामले में अल्पसख्यक आयोग के बाद अब राज्य सूचना आयोग देहरादून ने गफूर बस्ती किदवई नगर से लेकर हिमालय विद्या मंदिर सीनीयर सेकेंडरी स्कूल गौजाजाली तक की फ्रीहोल्ड एवं नजूल भूमि और उसकी चौहद्दी का स्थलीय निरीक्षण की सूचना उपलब्ध न कराये जाने को लेकर विभागीय अपीलीय अधिकारी, अपर जिलाधिकारी नैनीताल, लोक सूचना अधिकारी, जिलाधिकारी नैनीताल एवं लोक अधिकारी, नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम को 17 फरवरी 2021 को तलब किया है।हल्द्वानी शहर के आरटीआई कार्यकर्ता सैफ अली सिद्दीकी ने गफूर बस्ती किदवई नगर से लेकर हिमालय विद्या मंदिर सीनीयर सेकेंडरी स्कूल गौजाजाली तक के क्षेत्र की फ्रीहोल्ड एवं नजूल भूमि और उसकी चैहद्दी का स्थलीय निरीक्षण कराने को लेकर 15 फरवरी 2020 को लोक सूचना अधिकारी भुवन चन्द्र उपाध्याय कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल से एक बिन्दु पर सूचना मांगी थी जिसका सही जवाब न मिलने पर सैफ ने 29 जून 2020 को प्रथम अपीलीय अधिकारी, एस0एस0 जंगपांगी अपर जिलाधिकारी नैनीताल के समक्ष प्रथम अपील दायर की। सिद्दीकी ने बताया कि प्रथम अपील का निपटारा सही नही किए जाने पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग देहरादून में द्वितीय अपील प्रस्तुत की। उन्होंने बताया की राज्य सूचना आयोग के प्रभारी सचिव बंशी लाल राणा ने मामले का संज्ञान लेते हुए विभागीय अपीलीय अधिकारी, अपर जिलाधिकारी नैनीताल, लोक सूचना अधिकारी, जिलाधिकारी नैनीताल एवं लोक अधिकारी, नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम को 17 फरवरी 2021 को तलब किया है।