उत्तराखंड : हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा की दी अनुमति
नैनीताल/देहरादून | बहुत समय से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा स्थगित थे लेकिन आज हाई कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ चारधाम आरंभ करने की इजाजत दे दी है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकार की याचिका पर सुनावाई करते हुए दिए गए आदेश में कहा है कि केदारनाथ में हर रोज 800, बदरीनाथ् में 1200, गंगोत्री में 600 और यमनोत्री धाम में 400 यात्रियों के जाने की इजाजत देनी होगी। इसके अलावा श्रद्धालुओं को कोविड निगेटिव सर्टिफिकेट और कोविड वैक्सीन के दोनों टीके लगाने के बाद धामों में जाने की इजाजत सरकार देगी।