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उत्तराखंड : एमबीबीएस प्रवेश के लिए प्रवेश द्वार खुले

Nainital-High-Court

 

मा.उच्च न्यायालय, नैनीताल ने दो अलग अलग रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एनईईटी 2017 में एमबीबीएस कोर्स हेतु उत्तराखण्ड शासन के फैसले को यथावत रखते हुए, अंतिम निर्णय होने तक छात्रों को तत्काल प्रवेश देने के निर्देश दिए हैं। इस सम्बंध में अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने निदेशक चिकित्सा शिक्षा को निर्देश दिए हैं कि एनईईटी 2017 एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत काउंसलिंग बोर्ड के माध्यम से छात्रों को प्रवेश दिलवाया जाय। इस सम्बंध में छात्रों से यह शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा कि शुल्क नियामक समिति अथवा मा.हाईकोर्ट द्वारा जो भी अंतिम निर्णय होगा, वह उनके द्वारा माना जायेगा। यह आदेश मा.उच्च न्यायालय में दाखिल दो अलग-अलग रिट याचिकाओं के संदर्भ में किया गया है। प्रथम रिट याचिका सुश्री आंचल काण्डपाल ने जौलीग्रांट मेडिकल कॉलेज के विरुद्ध की है तथा दूसरी याचिका गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज ने की है। दोनों ही याचिकाओं में मा.न्यायालय ने अंतिम निर्णय होने तक छात्रों को प्रवेश देने के लिए निर्देश दिये है।

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