सड़क दुर्घटना में मौत पर लापरवाह ड्राइवर को मिले कड़ी सजाः सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते सड़कों पर रोज हो रही दुर्घटनाएं और उसमें बेकसूरों की जा रही जान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद गंभीरता दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी लापरवाही से गाड़ी चलाता है और उस दौरान किसी युवक की मौत हो जाती है तो दोषी ड्राइवर को भारतीय दंड संहिता Ľआईपीसी˝ 304 ए˝ के तहत कड़ी सजा दी जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने इसके लिए बकायदा संसद से दो बार कहा कि आईपीसी की धारा 304 ए˝ में संशोधन करें क्योंकि अभी ये अपर्याप्त है। इसके साथ ही, कोर्ट ने कहा कि वह अगली सुनवाई में इस मामले में अटार्नी जनरल की उपस्थिति और मदद चाहते हैं। इस मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते हो सकती है।