आधार न होने पर , सरकारी लाभ से नहीं होंगे वंचितः सुप्रीम कोर्ट
आज ऐसे नागरिकों को राहत प्रदान की है सुप्रीम कोर्ट ने , जिनके पास आधार कार्ड या आधार नंबर नहीं हैं। कोर्ट की अगली सुनवाई तक किसी भी सरकारी योजनाओं और लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ लॉयर श्याम दीवान ने याचिकाकर्ताओं से बहस के दौरान कहा कि उच्चतम न्यायालय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में किसी को भी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक संवैधानिक पीठ इस मुद्दे पर कोई अंतिम फैसला नहीं करती है तब तक आधार योजना को आवश्यक नहीं किया जा सकता है। महीने के शुरुआत में उच्चतम न्यायालय ने आईटीआर फाइल करने के लिए आधार कार्ड के पैन कार्ड से लिंक करने के केंद्र सरकार के आदेश को कोर्ट ने स्थिर रखा था। जिसके बाद आयकर विभाग ने इस मामल में लोगों को अपना आधार पैन से लिंक करने के लिए उत्साहित किया था।