इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के पेनल्टी पर छूट ,जानिए खबर
अब महज एक सप्ताह का ही वक्त इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में बचा है। इस साल 31 जुलाई की आखिरी तारीख बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि आप समय पर आईटीआर नहीं भर पाते हैं तो फिर आपको विलम्ब फीस चुकानी होगी। यदि आप 31 जुलाई की डेडलाइन मिस कर देते हैं और 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल करते हैं तो फिर 5,000 रुपये का जुर्माना अदा करना होगा। यदि आप 31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन मौजूदा असेसमेंट इयर से पहले जमा करतें है यानी 31 मार्च तक जमा करने पर 10,000 रुपये फाइन भरना होगा। यदि आप छोटे टैक्सपेयर हैं और आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है तो फिर आपको अधिकतम 1,000 रुपये तक का ही फाइन देना होगा। आयकर ऐक्ट में लेट फाइलिंग फीस से जुड़ा नियम सेक्शन 234 F के तहत 2017 के बजट में लाया गया था। यह नियम 2017-18 फाइनैंशल इयर या फिर असेसमेंट इयर 2018-19 के लिए प्रभावी था। असेसमेंट इयर वह साल होता है, जो उस फाइनैंशल इयर के बाद का वर्ष होता है, जिसका आईटीआर फाइल किया जा रहा हो। जैसे, फाइनैंशल इयर 2017-18 के लिए असेसमेंट इयर 2018-19 है।