राहुल गांधी पर भिवंडी कोर्ट में आरोप तय, आरएसएस मानहानि का है मामला
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर मंगलवार को महाराष्ट्र के ठाणे जिला की भिवंडी कोर्ट ने आरएसएस के आपराधिक मानहानि मामले में आरोप तय कर दिए। उन्हे भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत आरोपी बनाया गया है। राहुल ने पिछले आम चुनाव के दौरान छह मार्च 2014 को भिवंडी में आयोजित चुनावी रैली में आरएसएस को महात्मा गांधी की मौत का जिम्मेदार बताया था। उनके इस बयान पर आरएसएस की भिवंडी शाखा के सचिव राजेश कुंटे ने आपराधिक मामला दर्ज कराया था। वहीं सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि मैं दोषी नहीं हूं। जब न्यायाधीश ए आई शेख ने कहा कि कि उनके बयान से आरएसएस की साख को नुकसान पहुंचा है। सुनवाई से पहले कांग्रेस अध्यक्ष के वकील नारायण अय्यर ने बताया कि 2014 के मामले में अदालत उनके खिलाफ आरोप तय कर सकती है। बता दें कि आरएसएस मानहानि मामले में लिखित हलफनामा के बजाय बयान दर्ज करने के लिए राहुल की याचिका पर अदालत ने सुनवाई करन के बाद 12 जून की तारीख तय की थी।