आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से जुड़े न होने पर होगा अमान्य
नई दिल्ली। अगर 31 दिसंबर तक आपने अपने पर्मानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन नंबर को आधार कार्ड के नहीं जोड़ा तो यह अमान्य हो जाएगा। यह जानकारी सरकार की ओर से जारी की गई है। मौजूदा समय में पैन कार्ड का इस्तेमाल आईटीआर रिटर्न फाइल करने के दौरान किया जाता है। आपको बता दें कि वित्त विधेयक में संशोधन के माध्यम से सरकार ने 1 जुलाई से टैक्स रिटर्न के लिए फाइल करने के लिए आधार कार्ड का जरूरी करने का प्रस्ताव रखा है। आधार कार्ड को पैन कार्ड का आवेदन करने के लिए भी जरूरी बनाया गया है जिसका इस्तेमाल प्रमुख तौर पर बैंक अकाउंट खोलने के लिए किया जाता है।
क्या करना होगा ….
• आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर खुद को पंजीकृत करें।
• यदि आप पहले ही पंजीकृत हैं, तो अपना आईडी, पासवर्ड, और कैप्चा कोड डालकर साइट में प्रवेश करें।
• एक बार साइट में प्रवेश करने के बाद, यूआईडी से आपके पैन को जोड़ने के लिए एक खिड़की पॉप-अप पेश करेगी।
• आपकी ओर से पंजीकृत विवरण स्वत: दिखने लगेंगे।